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शिक्षक भर्ती में 100% महिला आरक्षण नहीं: हाईकोर्ट ने बताया असंवैधानिक; CGPSC ने निकाला था विज्ञापन

Thu, 09 Mar 2023 08:13 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर

सार

याचिका में इसे आरक्षण नियमों के विपरीत बताते हुए कहा गया कि, जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया, उसकी पढ़ाई पुरुष वर्ग के प्रतियोगी भी करते हैं। इन पदों पर उन्हें नियुक्ति के लिए वंचित करना संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन है। 
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : Social media
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती के लिए 100 फीसदी महिला आरक्षण दिए जाने को असंवैधानिक करार दिया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि, शासकीय नर्सिंग कॉलेज में डेमोंस्ट्रेटर, प्रोफेसर पद के पक्ष पर 100 प्रतिशत महिला आरक्षण प्रदान करना गलत है। इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नर्सिंग कालेजों में भर्ती पर रोक लगा दी थी।

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दरअसल, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग ने दिसंबर 2021 में सहायक प्राध्यापक नर्सिंग और डेमोस्ट्रेटर नर्सिंग के 91 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें राजपत्र में जून 2013 में चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम के अनुसार इन पदों के लिए सिर्फ महिलाओं को ही पात्र माना गया। जारी विज्ञापन में भी सिर्फ महिलाओं को ही भर्ती करने का उल्लेख किया गया था। 

CGPSC की भर्ती प्रक्रिया और भर्ती नियम 2013 को चुनौती देते हुए कोरिया के ऐल्युस खलखो, आदित्य सिंह ने अधिवक्ता घनश्याम कश्यप और नेल्शन पन्ना के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में इसे आरक्षण नियमों के विपरीत बताते हुए कहा गया कि, जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया, उसकी पढ़ाई पुरुष वर्ग के प्रतियोगी भी करते हैं। इन पदों पर उन्हें नियुक्ति के लिए वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में दिए गए आरक्षण नियमों का उल्लंघन है। 

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