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CG High Court: कस्टम मिलिंग घोटाले में अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को जमानत; शराब घोटाला केस में भी दो को बेल

Tue, 13 Jan 2026 07:32 PM IST
रायपुर ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर

सार

CG High Court Bail Granted: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में दो बड़े आरोपियों को बड़ी राहत दी है। अनवर ढेबर और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को जमानत दी। साथ ही शराब घोटाले में दो आरोपियों को भी जमानत मिल गई है।  
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर और रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है। वहीं शराब घोटाला मामले में दो आरोपी मुकेश मनचंदा और अतुल सिंह को भी जमानत मिली है।

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बता दें कि छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग घोटाला 140 करोड़ रुपए से अधिक का है। आरोप है कि 140 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध वसूली की गई है। इसमें अफसर से लेकर मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी तक शामिल हैं।

अलग-अलग राइस मिलर्स के द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम और एफसीआई में कस्टम मिलिंग का चावल जमा किया जाता रहा। इस घोटाले में अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को अरोपी बनाए गए हैं और दोनों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था। इसके बाद दोनों को जेल दाखिल किया गया था। अब हाईकोर्ट से दोनों को जमानत मिल गई है।

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