फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chhattisgarh High Court: अवमानना मामले में दो IAS के खिलाफ जमानती वारंट जारी, कोर्ट में पेश होने का आदेश

Fri, 14 Nov 2025 10:02 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर

सार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ और किरण कौशल कौर के खिलाफ पांच हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया। दोनों अधिकारियों को सोमवार को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
विज्ञापन
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ और आईएएस किरण कौशल कौर को 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। दोनों अधिकारियों को सोमवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होने कहा गया है। पिंगुआ को पहले भी कई बार अवमानना नोटिस जारी हुआ है।
विज्ञापन


मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर, अस्टिटेंट प्रोफेसर, डिमोस्ट्रेटर के पदों पर 15 साल से कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण के लिए याचिका दायर की थी। इनका कहना था कि लंबे सर्विस रिकार्ड के बाद भी सरकार नियमितीकरण पर ध्यान नहीं दे रही जबकि उनकी योग्यता और काम वही है जो नियमित वालों से लिया जाता है।

हाईकोर्ट की डीबी ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए नियमित करने कहा था। कालेजों और सरकार की ओर से इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए तीन महीने में आदेश का पालन करने कहा था।
विज्ञापन


इसके बाद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। दिसंबर 2024 में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई गई। शुक्रवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आईएएस अधिकारियों पर 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी करते हुए सोमवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होने कहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें