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Bilaspur: DSP की नीली बत्ती कार के बोनट पर पत्नी के बर्थ-डे मनाने के मामले में लगा जुर्माना, जानें पूरा मामला

Thu, 10 Jul 2025 09:38 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर

सार

डीएसपी की पत्नी सरकारी कार के बोनट पर केक काट रही थीं, जबकि अन्य महिलाएं दरवाजों से लटक रही थीं और सनरूफ से बाहर निकल रही थीं। गांधीनगर के एएसआई ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ड्राइवर ने कार के दरवाजे, सन-रूफ और डिक्की को खोलकर लोगों को बाहर निकालकर लापरवाह तरीके से गाड़ी चलाई।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : AI
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विस्तार
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बलरामपुर जिले के पुलिस अधिकारी की पत्नी द्वारा सरकारी गाड़ी में अपना बर्थ-डे मनाने के मामले में मुख्य सचिव की ओर से गुरुवार को शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें बताया कि एफआईआर के बाद चालान प्रस्तुत किया गया है और दोषी महिला पर जुर्माना लगाया गया है। डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई अगस्त में निर्धारित की है।

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बता दें कि नीली बत्ती लगी कार के बोनट पर केक काटने और चलती गाड़ी में स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में वायरल हुआ था। कार के बोनट पर बैठी दिख रही महिला की पहचान बलरामपुर-रामानुजगंज की 12वीं बटालियन के डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी के रूप में हुई। सफेद रंग की महिंद्रा एक्सयूवी 700 कार सीनियर सरकारी अफसरों के लिए आरक्षित है, इसी के चलते उस पर नीली बत्ती लगी थी। 

डीएसपी की पत्नी इसी सरकारी कार के बोनट पर केक काट रही थीं, जबकि अन्य महिलाएं दरवाजों से लटक रही थीं और सनरूफ से बाहर निकल रही थीं। गांधीनगर के एएसआई ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ड्राइवर ने कार के दरवाजे, सन-रूफ और डिक्की को खोलकर लोगों को बाहर निकालकर लापरवाह तरीके से गाड़ी चलाई। इसके बाद ड्राइवर पर जुर्म दर्ज किया गया। कोर्ट ने ऐसे मामलों को गंभीर मानते हुए मुख्य सचिव को कार्रवाई की जानकारी देने के निर्देश दिए थे। शासन ने कोर्ट को बताया कि, बलरामपुर के मामले में कानूनी कार्रवाई पूरी की गई है।
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सड़क जाम कर बर्थडे मनाने पर कोर्ट ने जताई है कड़ी आपत्ति
उल्लेखनीय है कि इसी साल जनवरी में रायपुर के एक मॉल संचालक द्वारा अपने बेटे का जन्मदिन बीच चौराहे पर केक काटकर मनाने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। इसके बाद कुछ और घटनाएं हुईं जिससे सड़क जाम होने और हंगामे की घटनाएं सामने आईं। कोर्ट ने राजमार्गों, सड़कों, गलियों में जन्मदिन समारोह और उपद्रव रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई की जानकारी देने के निर्देश शासन को दिए थे।
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