रायपुर जिले के भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किए गए भू-अर्जन की जानकारी रायपुर जिले की वेबसाइट में अपलोड किया गया है। इसमें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अभनपुर एवं आरंग से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र की जानकारी पत्र के साथ संलग्न है।
अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने कहा कि भू-अर्जन में आम व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र के अनुसार आम व्यक्ति को शिकायत हो तो संबंधित एसडीएम अभनपुर एवं आरंग और भू-अर्जन अधिकारी-अभनपुर एवं आरंग कार्यालय में अपनी दावा आपत्ति 15 मई 2025 तक दर्ज करवा सकते है।
भारतमाला परियोजना सहित दिनांक 01.01.2019 के पश्चात रायपुर संभाग के अंतर्गत जिला रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद एवं बलौदाबाजार-भाटापारा में शासकीय व गैर-शासकीय परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण में हुई अनियमितताओं की संभागायुक्त द्वारा जांच की जा रही है। इस संबंध में अधिग्रहित भूमि की सूची का प्रकाशन आयुक्त कार्यालय रायपुर संभाग, रायपुर की सूचना पटल पर एवं वेबसाइट www.raipur.gov.in एवं संबंधित जिलों के वेबसाइट, कलेक्टर कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत एवं पंजीयक कार्यालयों के सूचना पटल पर किया गया है।
यदि किसी व्यक्ति को उक्त अधिग्रहण प्रकरणों में की गई प्रक्रिया, मुआवजा निर्धारण या वितरण में किसी प्रकार की आपत्ति या शिकायत हो, तो वे अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा प्रमाणिक दस्तावेजों सहित दिनांक 15.05.2025 को संध्या 5ः30 बजे तक संबंधित जिला कार्यालय या संभागीय आयुक्त कार्यालय, रायपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं।
जांच के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैंः
1. अधिक मुआवजा प्राप्त करने की दृष्टि से मूल खसरे को छोटे-छोटे भूखंडों में कृत्रिम रूप से विभाजित कर मुआवजा प्रकरण तैयार किया जाना।
2. भूमि अधिग्रहण अधिसूचना जारी होने के बाद किए गए हस्तांतरण, बंटवारा, व्यपवर्तन, नवीन निर्माण आदि को मुआवजा में शामिल किया जाना।
3. पूर्व तिथि से फर्जी नामांतरण या बंटवारा प्रकरण बनाकर मुआवजा प्राप्त करना।
4. मुआवजा पत्रक बनाते समय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का सही विवरण प्रस्तुत न करना।