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राशन दुकान में 22.90 लाख की गड़बड़ी: चावल-नमक के स्टॉक में भारी कमी; अध्यक्ष, सचिव और विक्रेता गिरफ्तार

Sun, 25 Oct 2026 04:13 PM IST
बेमेतरा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेमेतरा

सार

सरकारी राशन दुकान में जांच के दौरान 527.83 क्विंटल चावल और 21.88 क्विंटल नमक की कमी सामने आई। खाद्य विभाग ने शासन को करीब 22.90 लाख रुपये के नुकसान का आकलन किया है। मामले में नांदघाट पुलिस ने तीन को गिरफ्तार किया है।
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संबंधित थाना का फोटो - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के टेमरी गांव की शासकीय उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न की कथित हेराफेरी और सरकारी राशि जमा नहीं करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नांदघाट पुलिस ने स्व सहायता समूह की अध्यक्ष, सचिव और दुकान के विक्रेता को गिरफ्तार किया है। खाद्य विभाग की जांच में चावल और नमक के स्टॉक में भारी कमी सामने आई थी। विभाग के मुताबिक, अनियमितताओं के कारण शासन को करीब 22.90 लाख रुपये का नुकसान हुआ।
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पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 24 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया।

जांच में चावल की 527 क्विंटल से ज्यादा कमी
खाद्य निरीक्षक प्राची केशरवानी ने 14 अक्टूबर 2026 को नांदघाट थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, ग्राम पंचायत टेमरी में साहेब बदगी स्व सहायता समूह द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न वितरण और भंडारण से जुड़ी अनियमितताएं पाई गईं।

खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन के दौरान विभिन्न मदों के चावल की 527.83 क्विंटल और नमक की 21.88 क्विंटल कमी मिली। खाद्य विभाग ने वर्ष 2025-26 के निर्धारित आर्थिक मूल्य के आधार पर खाद्यान्न की कमी से संबंधित कुल शासकीय राशि 22,90,910.99 रुपये आंकी है।
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सरकारी खाते में जमा नहीं की गई खाद्यान्न की राशि
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि फरवरी और मार्च 2026 में खाद्यान्न वितरण के लिए नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अग्रिम भंडारित खाद्यान्न की राशि जमा नहीं की गई। फरवरी की 44,198.17 रुपये और मार्च की 21,184.53 रुपये की राशि निगम के खाते में जमा नहीं होने की बात सामने आई है। इसके अलावा, फरवरी से जुलाई 2026 तक का बारदाना भी शासन के निर्देशों के अनुसार गोदाम में जमा नहीं किया गया था।

अध्यक्ष, सचिव और विक्रेता गिरफ्तार
नांदघाट थाना प्रभारी निरीक्षक लेखराम ठाकुर के मुताबिक, शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(4), 3(5) और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 व 7 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विक्रेता मनीष साहू (18), स्व सहायता समूह की अध्यक्ष पुष्पा साहू (करीब 60 वर्ष) और सचिव नीरा बाई (33 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया। तीनों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
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