छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में बीते तीन वर्ष पूर्व नौकरी लगने के नाम पर हुई धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। सूरजपुर जिले में बीते वर्ष चार मई को ग्राम आमगांव निवासी बालरूप सिंह ने थाना जयनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
शिकायत के अनुसार सितंबर 2023 में उसके परिचित अज्जू सिंह आत्मज बुढ़न सिंह निवासी ठाकुरपुर थाना गांधीनगर ने रेलवे विभाग में चपरासी की नौकरी लगवाने के नाम पर 2 लाख 38 हजार 600 रुपये ले लिए थे। नौकरी नहीं लगने की स्थिति में 70 हजार रुपये वापस किए, जबकि शेष रकम वापस नहीं की। इसे लेकर उसने कई बार आरोपी अज्जू सिंह से रुपये की मांग की, परंतु न तो रुपये लौटाए गए और न ही नौकरी लगवाई गई। इस प्रकार नौकरी के नाम पर रकम लेकर धोखाधड़ी की गई।
वहीं डीआईजी और एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर ने पुराने लंबित मामलों की समीक्षा कर प्रभारियों को आरोपियों की तलाश कर जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। थाना जयनगर पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी थी। इसी बीच प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी सुदामा दास पिता स्व. समल दास, उम्र 48 वर्ष, निवासी मरौल बरडीपा टोला थाना बगीचा जिला जशपुर को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अज्जू सिंह के साथ मिलकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया, जिसके बाद उसे मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया।