सरगुजा जिला के अम्बिकापुर नगर में एक युवक ने पहले तो स्कूल गई एक नाबालिग छात्र को बहला फुसला कर भगाकर ले गया और उसके साथ रेप किया।इसके पश्चात आरोपी युवक ने नाबालिग छात्रा के जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा कर विवाह कर लिया। कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मामले मे कार्यवाही कर आरोपी कों गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मोटरसायकल एवं कूटरचित आधार कार्ड का छायाप्रति, जन्म प्रमाण पत्र का छायाप्रति एवं विवाह का अनुबंध पत्र जप्त किया गया है।
जानकारी के मुताबिक प्रार्थिया द्वारा थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि प्रार्थिया की लड़की घुटरापारा अम्बिकापुर मे अपने भैया भाभी के पास रहकर पढ़ाई करती हैं, प्रार्थिया की लड़की दिनांक 25 सितंबर को सुबह स्कूल गई थी, स्कूल से छुटटी होने के बाद से घर वापस नहीं आई हैं, आस पास पता तलाश करने पर भी कोई पता नहीं चला है। प्रार्थिया के नाबालिक लडकी को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की शंका पर थाना कोतवाली मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस टीम ने अपहृत नाबालिग बालिका को गत 17 नवंबर को बरामद कर बालिका का कथन महिला पुलिस अधिकारी से दर्ज कराया गया है। नाबालिग बालिका अपने कथन में बताई कि 03 वर्ष पूर्व से ग्राम सिधमा के मिट्ठू राम से जान पहचान हुआ था, मिटठु राम पीड़िता कों पसन्द करने की बात बोलकर शादी करने की बात बोलकर झांसे मे लेकर माह अप्रैल 24 में जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया था, घटना दिनांक 25 सितंबर कों स्कूल से छुटटी होने पर आरोपी मिट्ठू राम नाबालिग पीड़िता कों पत्नी बनाकर रखूंगा बोलकर मोटरसायकल मे बैठाकर ले गया और अपने साथ रख कर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया हैं, मामले के आरोपी मिट्ठू राम की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम मिट्ठू राम उम्र 32 वर्ष साकिन सिधमा राजपुर जिला बलरामपुर का होना बताया।
आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर बताया कि आरोपी पीड़िता से अनुबंध पत्र से विवाह कर लिया हैं, जिस सम्बन्ध मे जांच करने पर पता चला कि आरोपी पीड़िता के जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड मे कूटरचना कर फर्जी प्रमाण पत्र मे नाबालिग के जन्मतिथि कों परिवर्तित कर अनुबंध पत्र के जरिये विवाह किया हैं, आरोपी द्वारा अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण के धारा 87, 64(2) (एम), 55, 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी. एन. एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोड़कर मामले के आरोपी कों गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया हैं।