सरगुजा जिले की ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों के लिए आवंटित शासकीय राशि के कथित गबन और दुरुपयोग के दो अलग-अलग मामलों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विहित प्राधिकारी, अंबिकापुर की अदालत ने दो पूर्व सरपंचों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। न्यायालय ने संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
8.29 लाख की राशि निकालकर नहीं कराया निर्माण कार्य
न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत लब्जी के तत्कालीन सरपंच जोगेंद्र लाल भगत पर विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त 8 लाख 29 हजार रुपये की शासकीय राशि का अनधिकृत रूप से आहरण कर उसके दुरुपयोग का आरोप है। न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि राशि निकालने के बावजूद निर्माण कार्य नहीं कराया गया। कई अवसर दिए जाने के बाद भी संबंधित द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की गई। इसे देखते हुए न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर आरोपी को अभिरक्षा में लेकर न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
90 हजार रुपये के कथित गबन में भी जारी हुआ वारंट
इसी प्रकार ग्राम पंचायत थोर के तत्कालीन सरपंच परमोहन सिंह के विरुद्ध भी निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त 90 हजार 296 रुपये की शासकीय राशि के कथित दुरुपयोग और गबन के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। न्यायालय के अनुसार संबंधित द्वारा न तो राशि का समायोजन किया गया और न ही उसे शासकीय खाते में वापस जमा कराया गया, जिसके चलते मामला न्यायालय में लंबित है।
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कोर्ट का सख्त संदेश, तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश
न्यायालय ने दोनों मामलों में संबंधित थाना प्रभारियों को वारंट का तत्काल पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि शासकीय धन के दुरुपयोग एवं गबन से जुड़े मामलों में विधि के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।