ग्रामीणों का आरोप है कि छह जनवरी 2025 की दोपहर तीन बजे तक नाम जोड़ने व काटने के लिए दावा आपत्ति का समय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया था, लेकिन 10 जनवरी को ग्राम पंचायत कोदवा मे नाम जोड़ा गया।
भाटापारा जनपद पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि ने ग्राम पंचायत कोदवा के 68 ग्रामीणों के साथ हस्ताक्षर कर तहसीलदार से शिकायत की है। आरोप है कि एक ही व्यक्ति का नाम नगर पालिका शहर क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र मे जोड़ा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि छह जनवरी 2025 की दोपहर तीन बजे तक नाम जोड़ने व काटने के लिए दावा आपत्ति का समय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया था, लेकिन 10 जनवरी को ग्राम पंचायत कोदवा मे नाम जोड़ा गया।
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भाटापारा जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोदवा के ग्रामीणों ने हस्ताक्षर कर तहसीलदार से शिकायत की है। भाटापारा नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक-4 सुभाष वार्ड जिला बलौदा बाजार भाटापारा के भाग संख्या एवं अनुभाग संख्या मे एक व्यक्ति का नाम दर्ज है तथा मतदाता परिचय पत्र क्रमांक एनआईआर नंबर 1382274 है। आठ जनवरी 2025 को ग्राम पंचयत कोदवा के सरपंच आरक्षण अनुसूचित जाति महिला होने पर ग्राम पंचायत कोदवा के मतदाता सूची मे नाम जोड़ने के लिए जनपद पंचायत भाटापारा में आवेदन दिया गया।
वहीं, ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग का आदेश था दिनांक 6 जनवरी 2025 दोपहर तीन बजे तक नाम जोड़ने व काटने के लिए दावा आपत्ति करने का समय दिया गया था, लेकिन समय निकल जाने के बाद नौ जनवरी 2025 को ग्राम पंचायत मतदाता सूची में नाम जोड़ा गया, जो नर्वाचन आयेग के आदेश का उल्लंघन है। जब इस संबंध मे भाटापारा तहसीलदार यशवंत राज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके समक्ष अभी शिकायत फार्म आया है जांच कर कार्रवाई की जाएगी।