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CG News: छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी कर्मचारियों को देनी होगी 31 जनवरी तक संपत्ति विवरण रिपोर्ट

Wed, 31 Dec 2025 02:44 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर

सार

छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्तियों का वार्षिक ब्योरा तय समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्तियों का वार्षिक ब्योरा तय समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिवों को पत्र भेजकर स्पष्ट कर दिया है कि 31 जनवरी तक वार्षिक संपत्ति विवरण जमा करना अनिवार्य होगा।
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जारी आदेश के अनुसार, यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19(1) के तहत लागू की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक सरकारी सेवक को हर वर्ष अपनी अचल संपत्ति की स्थिति दर्ज करनी होती है।

जनवरी 2026 से सभी सचिवालय सेवा के अधिकारी–कर्मचारी कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक धारित संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए एनआईसी द्वारा संचालित SPARROW (epar.cg.gov.in) पोर्टल का उपयोग अनिवार्य रहेगा। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित अवधि के भीतर सभी कर्मचारी अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें।
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