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Chandigarh News: चेक बाउंस मामले में युवक को चार महीने की सजा

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चंडीगढ़। जिला अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक युवक को दोषी करार देते चार महीने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को चेक की रकम 4 लाख 50 हजार रुपये शिकायतकर्ता को लौटाने का आदेश दिया है। दोषी की पहचान पंकज गुप्ता निवासी सेक्टर-20 ए के रूप में हुई है। सेक्टर-27 डी निवासी हरीश अरोड़ा ने दोषी के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
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हरीश अरोड़ा ने अदालत में दायर की शिकायत में बताया था कि पंकज गुप्ता उनके साथ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में पार्टनर था। उसने शिकायतकर्ता को 15 दिसंबर 2020 की तारीख का चेक दिया था। शिकायतकर्ता ने चेक को जब बैंक में लगाया तो वह फंड की कमी के चलते बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने दोषी को लीगल नोटिस भेजने के बाद जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
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