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Haryana: 17 साल के युवक नहीं हो सकेंगे भर्ती, नौकरी के लिए 18 साल आयु अनिवार्य

Thu, 09 Feb 2023 11:46 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

सार

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आदेश जारी किए हैं। साथ ही सभी विभागों, बोर्ड और निगमों को निर्देश दिए हैं कि वह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को ग्रुप सी औ डी के पदों की मांग नए सिरे से भेजें।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि सीईटी के तहत ग्रुप सी और डी की भर्तियों में 17 साल के युवक भर्ती नहीं हो सकेंगे। इसके लिए 18 साल की आयु अनिवार्य है। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं।

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साथ ही सभी विभागों, बोर्ड और निगमों को निर्देश दिए हैं कि वह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को ग्रुप सी औ डी के पदों की मांग नए सिरे से भेजें। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 25 मार्च, 2022 को सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों, बोर्डों व निगमों आदि को सेवा नियमों, उपनियमों, अधिनियमों में संशोधन करने का अनुरोध किया गया था।

इसके तहत सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और ऊपरी आयु सीमा 42 वर्ष होगी। अब सरकार के संज्ञान में आया है कि कई विभागों, बोर्डों व निगमों आदि ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को ग्रुप सी एवं डी पदों की मांग भेजी है, जिसमें सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए आयु 17 वर्ष है। इसलिए सभी को निर्देश दिए हैं कि आयु सीमा 18 साल के अनुसार ही दोबारा से एचएसएससी को मांग भेजें।

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