चंडीगढ़। जिला अदालत ने नशीली दवाइयों के साथ गिरफ्तार हल्लोमाजरा निवासी वाजिद अली उर्फ राजा (40) को दोषी करार दिया है। उसे 15 मई को सजा सुनाई जाएगी। सेक्टर- 31 थाना पुलिस ने वर्ष 2021 में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट-22 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी को हल्लोमाजरा के दीप कांप्लेक्स से काबू किया गया था। दोषी के कब्जे से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की थीं। पुलिस जांच में सामने आया था कि वह कम दामों में प्रतिबंधित दवाइयों को खरीदकर महंगे दामों में बेचा करता था।