चंडीगढ़। जिला अदालत ने छह साल के बच्चे के साथ कुकर्म के मामले में दोषी युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान शहर निवासी अनिल कुमार उर्फ कांचा के रूप में हुई है। अदालत ने पीड़ित मुआवजा योजना के तहत बच्चे को चार लाख रुपये देने का आदेश दिया है। अनिल कुमार के खिलाफ इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने अप्रैल 2022 में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
क्या था मामला...पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित बच्चे के पिता ने बताया था कि 14 अप्रैल 2022 को वह दोपहर में खाना खाने घर आया था। जब वह घर पहुंचा तो उनका पांच साल का बेटा घर पर नहीं था। उन्होंने बच्चे की तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी उन्हें एक व्यक्ति ने बताया कि अनिल कुमार उर्फ कांचा उनके बेटे को साथ लेकर अपने घर गया है। जब वह अनिल के घर पहुंचा तो वह बच्चे के साथ गंदी हरकत कर रहा था। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पीड़ित बच्चे के पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।