चडीगढ़। जिला अदालत ने 10 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार युवक को दोषी करार देते दो साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 1.50 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान सेक्टर-38 निवासी मोनू (22) के रूप में हुई है। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने साल 2019 में एनडीपीएस एक्ट में मोनू के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एफआईआर के मुताबिक सेक्टर-38 बी में गुरुद्वारा साहिब के पास पुलिस गश्त कर रही थी। इसी बीच एक युवक पुलिस को देखकर घबरा गया। पूछताछ के बाद तलाशी लेने पर उससे 10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी।