चंडीगढ़। जिला अदालत ने 276 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार युवक को 15 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ दोषी पर 1.50 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी की पहचान धनास निवासी अनिल मुखिया (32) के रूप में हुई है। अदालत ने बीते शुक्रवार को दोषी करार दिया था।
19 दिसंबर 2022 को सेक्टर-37 में पुलिस गश्त कर रही थी। इसी बीच मार्केट में बने छोटे बूथों के पीछे से आ रहा एक युवक पुलिस को देखकर बूथों की ओर मुंह कर खड़ा हो गया। पुलिस ने संदेह होने पर युवक की जांच की तो 276 ग्राम हेरोइन मिली। अनिल ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि वह अपने नशे की पूर्ति के लिए हेरोइन लेकर जा रहा था। मलोया थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था।