चंडीगढ़। जिला अदालत ने 30 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान कमल किशोर (42) निवासी गांव फैदां, सेक्टर-47 चंडीगढ़ के रूप में हुई है। कमल किशोर के खिलाफ सेक्टर-31 थाना पुलिस ने जुलाई 2017 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
क्या था मामला...एफआईआर के मुताबिक 22 जुलाई 2017 को एसआई सतविंदर सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। वह दिहार डीआरडीओ बिल्डिंग के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखते ही वापस जाने लगा। पुलिस ने रोककर हाथ में पकड़े थैले की जांच की तो 30 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। पूछताछ में उसने अपना नाम कमल बताया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया था।