चंडीगढ़। जिला अदालत ने प्रतिबंधित दवाइयां रखने के मामले में सेक्टर-38ए निवासी शालू को दोषी करार दिया है। जिला अदालत दोषी युवक की सजा पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगी। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने दोषी युवक के खिलाफ 23 फरवरी 2021 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। एफआईआर के मुताबिक सेक्टर-39 थाना पुलिस सेक्टर-40 सी की तरफ से पैदल गश्त करती हुई सेक्टर-40 डी की तरफ जा रही थी। पुलिस टीम सेक्टर-40 सी और डी के टर्न इलेक्ट्रिसिटी पोल नंबर-25 के पास पहुंची तो दोपहर 4.15 बजे के करीब एक युवक सेक्टर-40-41 55-56 चौक की तरफ से सेक्टर-40 सी के साइकिल ट्रैक से होते हुए सेक्टर-40 सी डी टर्न की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने शक के आधार पर तलाशी ली तो उससे प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुईं।