चंडीगढ़। जिला अदालत ने प्रतिबंधित इंजेक्शन रखने के मामले में गिरफ्तार युवक को दोषी करार देते दस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी भूपेंदर सिंह निवासी सेक्टर-52 पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। सेक्टर-36 थाना पुलिस ने अगस्त 2018 में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया था।
क्या था मामला...सेक्टर-36 थाना पुलिस 9 अगस्त 2018 को एरिया में गश्त कर रही थी। पुलिस सेक्टर-52 गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास सेक्टर-52-53 के टी पॉइंट पर आने जाने वाले वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान शक के आधार पर एक्टिवा सवार एक युवक से कागजात मांगे गए तो वह नहीं दे पाया। उसने अपनी पहचान भूपिंदर सिंह निवासी अबोहर जिला फाजिल्का और मौजूदा पता सेक्टर-52 का बताया। एक्टिवा की डिग्गी खोलकर तलाशी ली तो उसमें रखे काले रंग के लिफाफे से 50 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।