चंडीगढ़। पेड़ चोरी करने के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बरी होने वाले युवक की पहचान धनास निवासी अनिल कुमार के तौर पर हुई है। बागवानी विभाग के अधिकारी ने पुलिस को युवक के खिलाफ सेक्टर-54 से पेड़ चोरी करने की शिकायत दी थी। अदालत में आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके। बचाव पक्ष के वकील पलविंदर सिंह लक्की ने अदालत में दलील दी की आरोपी को झूठे केस में फंसाया गया। आरोपी के पास से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ जिससे साबित हो सके की उसने पेड़ों की चोरी की। बागवानी विभाग के अधिकारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि अनिल कुमार ने सेक्टर-54 से बिना परमिशन के पेड़ काटकर चोरी किए थे। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ 04 जनवरी 2022 को पेड़ चोरी करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।