जुलाई 2014 में हुए सड़क हादसे में युवक की मौत पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) के पीठासीन अधिकारी जेएस सिद्धू ने मृतक के परिवार के लिए 51 लाख 25 हजार रुपये का मुआवजा मंजूर किया है।
इंदिरा कॉलोनी निवासी 31 वर्षीय प्रशांत गोराई की मौत ट्रक चालक द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी। शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से दलील दी गई थी कि हादसे में परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य की मौत हो गई है। उस पर माता-पिता, पत्नी और दो छोटे बच्चों की परवरिश का जिम्मा था।
वहीं उसका छोटा बेटा घटना के वक्त केवल 1 साल का था। ऐसे में दोनों बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई पर संकट आ सकता है। इस आधार पर मृतक प्रशांत गोराई की 25 वर्षीय विधवा न्यू इंदिरा कॉलोनी मनीमाजरा निवासी सरबानी गोराई, बेटे शुभम (7), आयुष (1), मां भारती देवी (52) और पिता मानिक गोराई (54) की ओर से अगस्त 2014 में क्लेम का मुकदमा दायर किया गया था।
मृतक के परिवार की ओर से मोटर एक्सीडेंट की धारा 166 के तहत एक करोड़ रुपये मुआवजे की अपील की गई थी। प्रतिवादी पक्ष में ट्रक ड्राइवर मोहाली का एल्वा विश्वकर्मा, मालिक गुरचरण सिंह और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी शामिल थी।