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Chandigarh News: अफीम रखने के मामले में दोषी युवक को चार साल की सजा

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चंडीगढ़। अफीम रखने के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई। दोषी की पहचान लखमीर सिंह उर्फ लख्खी निवासी गांव गरनाला जिला अंबाला (हरियाणा) के रूप में हुई है। मौलीजागरां थाना पुलिस ने लखमीर सिंह को एक किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ 07 मार्च 2022 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था गया था। एफआईआर के मुताबिक, मौलीजागरां थाना पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। पुलिस टीम शाम 7.45 बजे पैदल गश्त करते हुए रेलवे स्टेशन रोड की तरफ जा रही थी। शिव मंदिर से थोड़ा ही आगे एक युवक हाथ में लिफाफा लेकर पार्क की तरफ से मेन रोड की तरफ पैदल आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह रुक गया और वापस मुड़कर जाने लगा। पुलिस ने शक के आधार पर उसे रोका तो वह हाथ से लिफाफा फेंकने लगा। पुलिस ने वापस जाने का कारण पूछा तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने लिफाफे की जांच की तो उसमें एक किलो अफीम बरामद हुई। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत मामला दर्ज किया था।
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