फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chandigarh News: फाइव स्टार होटल बुकिंग के लिए महिला ने लिया पैकेज, कंपनी बहाना बना कर देती थी इन्कार, देना होगा 1.26 लाख हर्जाना

विज्ञापन
विज्ञापन
चंडीगढ़। पंचकूला की अनुपमा गर्ग ने पैनोरमिक हॉलीडेज लिमिटेड से देश-विदेश में किसी भी फाइव स्टार होटल बुकिंग के लिए 2.20 लाख रुपये की लागत से पैकेज लिया था। पर जब भी वह किसी शहर में होटल बुकिंग करने का आग्रह करती तो पीक सीजन बता अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता। मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने पैनोरमिक हॉलीडेज को सेवा में कोताही का दोषी करार देते हुए हर्जाना के तौर पर 1.26 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


जिला पंचकूला की अमरावती एन्क्लेव निवासी अनुपमा गर्ग ने आयोग को दी शिकायत में बताया कि दिसंबर 2017 उसे पैनोरमिक हॉलीडेज लिमिटेड की ओर से एक कॉल आई, जिसमें बताया गया कि उन्होंने फाइव स्टार हॉटल में छह रातों और सात दिनों का गिफ्ट वाउचर जीता है। वाउचर प्राप्त करने के सेक्टर 35-सी स्थित विपक्षी के कार्यालय का दौरा करने के लिए कहा गया। अनुपमा कार्यालय पहुंची जहां उनके सामने भारत के साथ दुनिया के किसी भी अन्य फाइव स्टार में मुफ्त रहने के लिए सदस्यता पैकेज खरीदने की पेशकश की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे विपक्षी पार्टी ने चतुराई भरी बातों में फंसा लिया। इसके बाद वह 2.20 लाख रुपये की कीमत वाला फ्लेक्स मैजिक पैकेज खरीदने के लिए सहमत हो गई। शिकायतकर्ता ने सदस्यता फॉर्म भरने के लिए 27,750 रुपये का भुगतान किया। बाकी की राशि का भुगतान 5500 रुपये की मासिक ईएमआई के रूप में किया जाना था।
दिसंबर 2017 को शिकायतकर्ता ने उदयपुर (राजस्थान) में चार दिन के लिए फाइव स्टार हॉटल बुक करने की बात कहीं। लेकिन उनका अनुरोध कंपनी ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि व्यस्तता के कारण उदयपुर के लिए बुकिंग पहले से ही भरी हुई है। जनवरी 2018 के महीने में शिकायतकर्ता ने फिर से कंपनी से मनाली, हिमाचल प्रदेश में अपने परिवार के लिए होटल की बुकिंग प्रदान करने का अनुरोध किया, लेकिन फिर से उसी आधार पर यानी पीक सीजन में बुकिंग प्रदान करने से इनकार कर दिया गया। शिकायतकर्ता 1.26 लाख रुपये का भुगतान कर चुकी थी, उसके बावजूद भी उनको सुविधाएं नहीं मिलीं। मामले पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने पैनोरमिक हॉलीडेज लिमिटेड को शिकायतकर्ता को हर्जाना के रूप में 1.26 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन



,
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें