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Chandigarh News: संदीप सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ मामले में महिला कोच ने दायर की अर्जी

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चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ मामले में जूनियर महिला कोच ने शनिवार को जिला अदालत में एक अर्जी दायर की। इस अर्जी में महिला कोच ने कहा है कि संदीप सिंह ने उसके खिलाफ शिकायत दी थी। इसके बाद दिसंबर 2022 में हरियाणा के डीजीपी के आदेश पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का गठन किया गया था, लेकिन एसआईटी ने क्या रिपोर्ट तैयार की, इसकी जानकारी उसे नहीं मिल पाई है। वहीं, संदीप सिंह ने क्या शिकायत दी थी, इसकी भी जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई। पीड़िता ने अदालत से मांग की कि हरियाणा पुलिस को एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए जाएं। महिला कोच के वकील ने अर्जी में कहा कि आवाज को दबाने और उस पर संदीप सिंह से समझौता करने का दबाव बनाने के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया था। कोच ने पूर्व मंत्री के खिलाफ दिसंबर 2022 में चंडीगढ़ पुलिस को छेड़छाड़ की शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद संदीप सिंह ने पीड़िता के खिलाफ डीजीपी हरियाणा को एक शिकायत दी थी। हालांकि, डीजीपी ने बिना किसी एफआईआर के एसआईटी गठित कर दी, जिसकी जांच रिपोर्ट आज तक अदालत में पेश नहीं की गई।
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जुलाई 2024 को संदीप सिंह के खिलाफ हुए थे आरोप तय : इस मामले में एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग की अदालत में 29 जुलाई 2024 को संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। सेक्टर-26 थाना पुलिस ने 31 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच की शिकायत पर संदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। कोच ने आरोप लगाए थे कि एक जुलाई 2022 को 29 जुलाई 2024 ने उसे अपने घर बुलाया और छेड़छाड़ कर गलत काम करने की मंशा रखी। 25 अगस्त 2023 को पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ अदालत में चार्जशीट फाइल की थी। इसके बाद 15 सितंबर 2023 को उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई थी।
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