चंडीगढ़। जिला अदालत ने नशीले इंजेक्शन की तस्करी में पकड़ी गई महिला को शुक्रवार को दस साल की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी महिला सेक्टर-38 निवासी अरुणा (48) के खिलाफ साल 2019 में सेक्टर-39 थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था। एफआईआर के मुताबिक, सेक्टर-39 थाना पुलिस की टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दाैरान शाम करीब छह बजे पुलिस को सेक्टर-39/40 की सड़क पर एक महिला दिखी जो पुलिस को देखकर घबरा गई। उसके हाथ में एक सफेद रंग का बैग था। उसने अपना रास्ता बदल लिया और वापस मुड़कर तेज कदमों से चलने लगी। पुलिस ने शक होने पर महिला को रोककर उसके बैग की तलाशी ली तो 24 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। वह पुलिस को कोई लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा पाई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज उसे गिरफ्तार किया था।