चंडीगढ़। जिला अदालत ने गांजा और नशीले इंजेक्शन रखने के मामले में एक महिला को दोषी करार देते दस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने महिला पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। महिला की पहचान बुड़ैल निवासी 42 वर्षीय गीता देवी के रूप में हुई है। सेक्टर-34 थाना पुलिस ने महिला के खिलाफ सितंबर 2018 में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया था।क्या था मामला...14 सितंबर 2018 को सेक्टर-34 थाना पुलिस एरिया में गश्त कर रही थी। देव समाज कॉलेज के पास शक के आधार पर एक महिला गीता की तलाशी लेने पर एक किलो 40 ग्राम गांजा और 24 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। महिला के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया था।