हरियाणा के सात नगर निगमों में शामिल गांवों से हाउस टैक्स की वसूली तब तक नहीं की जाएगी जब तक क्षेत्र का विकास कार्य पूरे नहीं हो जाते।
इसके अलावा सरकार ने उन गांवों को प्रापर्टी टैक्स में छूट दे दी है जो नगर निगमों में शामिल किए हैं। स्थानीय निकाय मंत्री सावित्री जिंदल ने शुक्रवार को मेयरों की बैठक में यह जानकारी दी।
बैठक में सावित्री जिंदल ने भरोसा दिलाया कि मेयरों की मांग पर यह निर्देश दिए हैं कि भविष्य में सब विकास कार्य निगम की बैठक में पारित होंगे। मेयरों को शक्तियां देने के मामले में फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है अलबत्ता आयुक्तों को कहा गया है कि विकास कार्यों में तेजी लाई जाए।
बैठक में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भी उपस्थित रहे। मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार ने जिन अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया है, उनमें विकास कार्य करवाने के लिए निगम स्वतंत्र हैं।
इन कालोनियों में विकास शुल्क का मतलब प्लाट धारकों के प्लाटों के नियमितीकरण से है न कि पूरी कालोनी के विकास कार्यों से।
उन्होंने मेयरों और अन्य की मांगों से सहानुभूति जताते हुए कहा कि इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और संभव कार्रवाई करेंगे। भवन निर्माण से संबंधित उपनियम बनाए जा रहे हैं उन्हें जल्द लागू कर देंगे। पार्किंग पालिसी भी बनाई गई है जो जल्द ही अमल में आएगी। स्टाफ की कमी पर मंत्री ने कहा कि भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग से आग्रह कर दिया है।
मेयर फिलहाल संतुष्ट : रेणू बाला
करनाल की मेयर रेणू बाला ने अमर उजाला से कहा कि बैठक से मौजूद सब मेयर फिलहाल संतुष्ट हैं। मंत्री सावित्री जिंदल ने भरोसा दिया है कि एक महीने में मेयरों की शक्तियां देने की मांग पर अपना पक्ष देंगी।
अलबत्ता, करनाल से संबंधित सब विकास कार्य भविष्य में निगम की बैठक में ही मंजूर करवाने का उन्हें भरोसा मिला है। उन्होंने कहा कि सब मेयर चाहते हैं कि उन्हें एसीआर लिखने, चेक काटने और नक्शा पास करने का अधिकार मिले।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. केके खंडेलवाल से भी सब मेयर मिले थे। उन्होंने भरोसा दिया है कि सफाई कर्मचारियों को सीधे ठेके पर रखने की अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी।
हरियाणा की स्थानीय शहरी निकाय मंत्री सावित्री जिंदल ने बताया कि जब तक विकास कार्य पूरे नहीं हो जाते तब तक नगर निगमों में शामिल गांवों से हाउस टैक्स नहीं वसूला जाएगा।