अमृतसर प्रशासन ने उत्तर भारत की सबसे बड़ी होलसेल कपड़ा मार्केट बाजार टाहली साहिब के दुकानदारों को 48 दिन के बाद सोमवार सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने की इजाजत दिए थे। इस दौरान दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया और सभी कर्मचारियों ने मास्क पहन रखा था। मात्र चार घंटे तक खुली इन दुकानों में आने वाले ग्राहकों और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था।
यूनियन के अध्यक्ष जतिंदर मोती भाटिया ने बताया कि प्रशासन ने सुबह चार घंटे दुकानें खोलने की अनुमति दी थी। दुकानदारों को समय से दस मिनट पहले ही दुकानों पर ताले लगाने पड़े। पिछले करीब डेढ़ महीने से कपड़ा व्यापारियों का माल दुकानों व गोदामों में फंसा था। दुकानदारों ने आज अपने पुराने ऑर्डर डिस्पैच किए और डिलीवरी ली। दुकानदार अजित भाटिया ने कहा की इतने लंबे समय के बाद दुकान खोलने का अवसर मिला है। कोई कारोबार तो नहीं हुआ लेकिन दुकान में रखे कपड़े को संभाला है।
पटियाला में निर्माण के लिए जरूरी सामान समेत खेतीबाड़ी की दुकानें खुलेंगी
पटियाला जिले में डीसी कुमार अमित की ओर से कुछ और छूट दी गई हैं। जारी नए आदेशों के मुताबिक पहले खुल रही शहरी और देहाती क्षेत्रों की दुकानें खोलने का समय बढ़ाकर दोपहर तीन बजे तक कर दिया गया है। निर्माण कार्यों के लिए जरूरी सीमेंट, पेंट, बिजली उपकरण, टाइल्स, सरिया, हार्डवेयर, शटरिंग, सैनेटरी और खेतीबाड़ी आदि की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। लेकिन यह छूट कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने गोदाम और कोल्ड स्टोरेज खोलने की भी मंजूरी दी है।
इनके मालिकों, उद्योगपतियों, प्रबंधकों, मजदूरों व कर्मचारियों के लिए कोई अलग पास नहीं जारी किए जाएंगे लेकिन उनके पास फर्म का मान्य पहचान पत्र होना जरूरी है। माल, कारगो की आवाजाही, भराई, लहाई की इजाजत है और माल वाहन की आवाजाही की अनुमति होगी। वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक दो चालकों व एक सहायक के साथ ट्रकों व अन्य सामान ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही की इजाजत होगी।
इसके लिए अलग पास की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दफ्तर, ब्रोकेज, सप्लाई एजेंसियों के दफ्तर, बीमा कंपनियों, स्टार ब्रोकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन दफ्तर भी 33 फीसदी स्टाफ के साथ सुबह 9 बजे से शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे।