चंडीगढ़। कोरोना के खतरे को देखते हुए यूटी प्रशासन ने रविवार को सुबह 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रखने का फैसला किया है। इस बारे में डीसी मनदीप सिंह बराड़ की तरफ से शुक्रवार को आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार रविवार को लोगों के बाहर निकलने पर रोक रहेगी। इस दिन सिर्फ अनिवार्य सेवाओं की ही मंजूरी रहेगी। प्रशासन के स्पष्ट किया है कि जो दुकानें खुलेंगी, उनमें सिर्फ होम डिलिवरी की ही अनुमति रहेगी। होम डिलिवरी के लिए दूध, फल, सब्जी, राशन आदि की दुकानें भी दोपहर दो बजे तक ही खोलने की अनुमति है। इसके बाद इन दुकानों को भी बंद रखना होगा। गैर-जरूरी दुकानों को पूरे दिन बंद रखना होगा। स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।