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Chandigarh News: जलापूर्ति व सीवरेज कनेक्शन सात दिन में मिलेगा और ट्रांसफार्मर छह दिन में ठीक होगा

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सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल हुई जन स्वास्थ्य विभाग की नाै सेवाएं
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चंडीगढ़। प्रदेश के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन अब सात दिन के अंदर जारी करना होगा। इसी तरह किसी ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर जलने पर उसे छह दिनों में ठीक करना होगा। नए साल के पहले दिन जन स्वास्थ्य विभाग की नाै सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल करने की मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।

अधिसूचना के तहत पानी व सीवर का डुप्लीकेट बिल तीन दिन में जारी किया जाएगा। पानी का रिसाव, पाइप ओवर-फ्लो व सीवरेज में ब्लॉकेज या मेनहोल से ओवरफ्लो होने की समस्या को भी सात दिनों में ठीक करना होगा। वहीं, पंपिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिक वायरिंग, किसी भी तरह वितरण प्रणाली में खराबी या छोटी-मोटी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बहाली तीन दिनों में ठीक की जाएगी। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर जलना, एचटी/एलटी लाइनों में खराबी की बड़ी समस्याओं के चलते जलापूर्ति छह दिनों में बहाल करनी होगी। ट्रांसफार्मर जलना, बिजली की दूसरी बाधाएं, जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से ठीक की जानी है। इसी तरह जलापूर्ति में बड़ी बाधाओं को 10 दिनों में ठीक किया जाएगा। प्रदेश में खुदाई के बाद पाइपलाइन बिछाने सहित टूटी हुई सड़क को वाहन चलाने की स्थिति में 30 दिन में दुरुस्त करना होगा।
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इन सेवाओं के लिए विभाग के संबंधित उपमंडल अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। शिकायत निवारण के लिए संबंधित कार्यकारी अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी जबकि संबंधित अधीक्षण अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है।
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