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उपभोक्ता फोरम ने अपील ठुकराई, विवेक हाई स्कूल को लौटानी होगी फीस

Wed, 25 Jan 2017 01:19 AM IST
नीरज कुमार/अमर उजाला, चंडीगढ़
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- फोटो : Demo Pic
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राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ ने उपभोक्ता फोरम के 30 हजार रुपये लौटाने के फैसले का बरकरार रखते हुए विवेक हाई स्कूल की अपील ठुकरा दी है।
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 आयोग ने अपनी टिप्पणी में कहा कि प्राइवेट संस्थान को पैसे बनाने की मशीन की तरह काम नहीं करना चाहिए।

विवेक स्कूल को एक पैनी का भी नुकसान नहीं हुआ। जब बच्चा छोड़ गया तो उसकी जगह पर दूसरे बच्चे को पूरी फीस लेकर एडमिशन दिया। जो फीस काटी गई है वह अनुचित और अनैतिक है। उपभोक्ता आयोग ने यह भी कहा कि विवेक हाई स्कूल कोई रूल रेगुलरेशन नहीं दिखा पाया जिसमें 30 हजार रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के रूप में रखा गया है।

उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 चंडीगढ़ ने सुनवाई के बाद विवेक हाई स्कूल को निर्देश दिया था कि वह शिकायतकर्ता को एडमिशन फीस की बकाया राशि 30 हजार रुपये लौटाए। सेवा में कोताही के लिए सात हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे। इस फैसले के विरोध में विवेक हाई स्कूल ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपील की थी जिसे उसने ठुकरा दी।
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यह था मामला

विवेक हाई स्कूल ने बढ़ाई फीस - फोटो : File Photo
यह था मामला
शिकायतकर्ता अनुराग शर्मा निवासी सेक्टर-8 पंचकूला ने सेक्टर-38 चंडीगढ़ स्थित विवेक हाई स्कूल के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। शिकायत में उन्होंने कहा कि उन्होंने विवेक हाई स्कूल में अपनी बेटी का नर्सरी क्लास में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। बेटी ड्रा में सफल रही।

स्कूल के निर्देश पर उन्होंने 63 हजार रुपये चेक के माध्यम से एडमिशन के लिए 23 जनवरी 2016 को जमा कराया। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि इसी बीच उनका ट्रांसफर हो गया। उन्होंने स्कूल से राशि वापस करने की मांग की। स्कूल प्रबंध ने उन्हें 33 हजार रुपये ही लौटाए। उनसे सादा पेपर पर हस्ताक्षर भी करवा लिया गया। उन्होंने विरोध करते हुए हस्ताक्षर कर दिए। अप्रैल में स्कूल सेशन शुरू होना था। उनकी बेटी ने कोई क्लास अटेंड नहीं किया। विवेक हाई स्कूल ने दूसरे विद्यार्थी को बेटी की जगह एडमिशन दे दिया। 
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