किसी भी ईमारत या दीवार पर लगाया पोस्टर तो होगी कार्रवाई
चार फरवरी को होने वाले पंजाब विधान सभा चुनावों को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जा रहा है। इसके चलते पहले तो सरकारी संपत्तियों पर पोस्टर और बैनर लगाने पर रोक थी पर शनिवार से स्थानीय चुनाव अधिकारी ने किसी भी प्राइवेट इमारत या दीवार पर पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।
आचार संहिता कमेटी ने शहर के विभिन्न स्थानों पर पड़ी संख्या में लगे पोस्टर उतरवाए और चुनाव प्रचार कर रहे उम्मीदवारों को चुनाव अधिकारी के सख्त आदेशों से अवगत करवाया। इस संबंध में चुनाव आचार संहिता कमेटी के इंचार्ज प्रिंसीपल मोहन लाल कुदाल ने बताया कि शनिवार को एसडीएम कम चुनाव अधिकारी जसप्रीत सिंह ने एक जरूरी बैठक बुलाकर निर्देश जारी किए कि सरकारी इमारत के साथ ही निजी संपत्तियों पर भी पोस्टर, बैनर और स्टीकर चिपकाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कुदाल ने कहा कि इस संबंध में सभी उम्मीदवारों और उनके चुनाव इंचार्जों को सूचित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उनकी टीम में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरे शहर का दौरा कर अनाधिकृत पोस्टर हटवाए। लाजपत राय नगर में घर घर जाकर समर्थन जुटा रहे आजाद उम्मीदवार अशोक गर्ग और उनकी टीम को कुदाल ने दीवारों पर पोस्टर न लगाने की अपील की।