चंडीगढ़। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 20 मई को शहर आ रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। उप राष्ट्रपति शनिवार को पंजाब यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहेंगे। जिला दंडाधिकारी विनय प्रताप सिंह ने बुधवार को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए ये आदेश दिए। आदेश के मुताबिक आतंकी हमलों के खतरे के मद्देनजर वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान शहर में ड्रोन और यूएवी उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश 19 से 21 मई 2023 तक लागू रहेंगे। आदेशों के उल्लंघन पर आईपीसी 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त के ये आदेश सुरक्षा एजेंसियों जैसे पुलिस, पैरा मिलिट्री फोर्स, एसपीजी और वायुसेना आदि पर लागू नहीं होंगे।