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चीनी डोर पर प्रशासन का फैसला

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चंडीगढ़। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने एनजीटी के आदेश का पालन करते हुए चीनी डोर रखने, बेचने और इस्तेमाल पर लगाई गई पाबंदी की समय सीमा बढ़ा दी है। आदेश के अनुसार, चीनी डोर से पतंग उड़ाना दंडनीय अपराध माना जाएगा।
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आदेश में डीसी ने कहा है कि शहर में अभी भी पतंग उड़ाने के लिए चीनी डोर का इस्तेमाल हो रहा है। सीआरपीसी 144 के तहत इस पर पाबंदी लगाई गई है। आदेशानुसार, शहर में इस प्रकार की डोर रखना, बेचना व इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह आदेश 20 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। बता दें कि चीनी डोर प्लास्टिक कोटेड होती है और न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशु-पक्षियों के लिए भी खतरनाक होती है। यह नॉन-बायोडिग्रेडेबल भी है। चीनी डोर की चपेट में आकर कई लोग घायल हो चुके हैं। वहीं, कई पक्षियों की मौत भी हो चुकी है। अभी कुछ ही दिन पहले ही कुराली में चीनी डोर की चपेट में आने से बाइक चालक सुखविंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें 8 टांके लगाने पड़े थे। फिलहाल जीएमएसएच-16 में उनका इलाज चल रहा है।
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