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Chandigarh News: प्रतिबंधित इंजेक्शन रखने के मामले में दो युवकों को दस-दस साल की सजा

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चंडीगढ़। प्रतिबंधित इंजेक्शन रखने के मामले में जिला अदालत ने दो युवकों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषियों की पहचान बुड़ैल निवासी भूपेंदर कुमार और शिवा ठाकुर के रूप में हुई है। सेक्टर-34 थाना पुलिस ने दोषी युवकों के खिलाफ 8 सितंबर 2018 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। एफआईआर के मुताबिक, सेक्टर-34 थाना पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। पुलिस टीम सवा बारह बजे के करीब पैदल देव समाज कॉलेज की तरफ जा रही थी। इस दौरान पुलिस को दो युवक मुख्य सड़क पर पैदल आते हुए दिखाई दिए। दोनों पुलिस टीम को देखकर घबरा गए और ट्यूबवेल के पास रुक गए। दोनों युवकों ने हाथ में लिफाफा पकड़ा हुआ था। पुलिस को देखकर वह लिफाफा फेंकने वाले थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने लिफाफे की जांच की तो उसमें प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए। दोनों युवक पुलिस को लाइसेंस और परमिट नहीं दिखा पाए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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