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Chandigarh News: 2.7 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार दो युवकों को दस-दस साल की सजा

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चंडीगढ़। अफीम रखने के मामले में जिला अदालत ने दो युवकों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। दोषियों को पहचान सतीश कुमार निवासी शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) और अवतार सिंह निवासी फेज-11 मोहाली के रूप में हुई है। दोनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2.7 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार कर अगस्त 2016 को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
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एनसीबी को 10 अगस्त 2016 को सूचना मिली थी कि सतीश कुमार नामक व्यक्ति अवतार सिंह को अफीम देने के लिए सेक्टर-43 आईएसबीटी बस स्टैंड पर जाएगा। शाम 6.20 बजे पर एनसीबी की टीम सेक्टर-43 बस स्टैंड के पास पहुंची। शाम 7 बजे एक व्यक्ति पीठ पर बैग टांगकर बस स्टैंड के मेन गेट के पास खड़ा था। कुछ मिनट बाद एक सफेद रंग की कार उस युवक के पास रुकी और युवक कार में बैठ गया।
इसके बाद युवक बैग में रखा सामान कार में बैठे दूसरे युवक को दिखाने लगा। एनसीबी की टीम ने कार को चारों ओर से घेर लिया और दोनों युवकों को दबोचकर जब कार और बैग की तलाशी ली तो बैग से 13 चप्पलें मिलीं। जिन्हें काटकर लिफाफे में अफीम भरी हुई थी। दोनों युवकों से एनसीबी ने कुल 2.7 किलो अफीम बरामद की। दोनों इसका लाइसेंस और परमिट नहीं दिखा सके। इसके बाद एनसीबी ने दोनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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