चंडीगढ़। जिला अदालत ने मंगलवार को वर्ष 2018 में 26 वर्षीय युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में दो दोषी युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर ढाई-ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपियों को हत्या की धारा में उम्रकैद और हत्या के प्रयास की धारा में सात वर्ष की सजा सुनाई है। आरोपियों की पहचान धनास के जिंदर उर्फ अजय और सेक्टर-52 के गुलशन उर्फ सोनू के रूप में हुई है। वहीं, तीसरे आरोपी मटोर के राहुल उर्फ मटोरिया की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए हैं।
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ये वारदात सितंबर 2018 में ईडब्ल्यूएस कॉलोनी, धनास में हुई थी। जब धनास के कुलदीप उर्फ लव कुश ने उनके घर के सामने पेशाब कर रहे कुछ युवक को रोकने की कोशिश की थी। इतने में आरोपियों ने उसके साथ बहस करना और गाली-गलौज शुरू कर दी, जब उसने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उस पर चाकू से हमला कर दिया। यह देख कुलदीप का दोस्त विजय उसे बचाने के लिए आया परंतु उसके भी कई घाव हो गए। इस हमले के बाद कुलदीप की मौत हो गई और विजय के कई गंभीर चोट आई। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।