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Chandigarh News: घटिया पनीर इस्तेमाल करने पर दो डेयरियों पर जुर्माना

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डेराबस्सी/मोहाली। एडीसी अमनिंदर कौर बराड़ ने घटिया पनीर का उपयोग करने पर गोल्डन हट घोलूमाजरा पर पांच हजार रुपये और अंकुश डेयरी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीसी ने बताया कि सिविल सर्जन कार्यालय के खाद्य सुरक्षा अधिकारी रविनंदन ने इस मामले की शिकायत दी थी। इस संबंध में गोल्डन हट के गोबिंद सिंह और अंकुश डेयरी के मालिक को तलब किया गया था। शिकायत के अनुसार 12 जून 2022 को उपरोक्त उक्त व्यवसायिक इकाइयों की जांच की गई थी। इसी दौरान पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए एनालिस्ट पंजाब, चंडीगढ़ भेजे गए थे। रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसमें अनियमितताएं पाई गईं। सभी तथ्यों की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया कि आरोपी ने नियमों का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि यह मामला सीधे तौर पर जनहित से जुड़ा है, इसलिए गोल्डन हट के मालिक गोबिंद सिंह को पांच हजार का जुर्माना और अंकुश डेयरी को 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिए गए।
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