चंडीगढ़। चाकू घोंपकर हत्या का प्रयास करने वाले पंजाब के बड़माजरा निवासी दो आरोपियों शुभम उर्फ बिल्ला और हनीश की जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया। 18 मार्च 2020 को सेक्टर-56 निवासी बबलू की शिकायत पर सेक्टर-39 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। बबलू ने पुलिस को बताया था कि वह और उसका 16 वर्षीय भाई राजकुमार दोनों मोहाली में प्राइवेट पेंटर का काम करते हैं। वारदात वाले दिन उसका भाई घर के पास पार्क में घूमने गया था जबकि वह सेक्टर-56 की मार्केट में सामान लेने चला गया। रात के करीब 10 बजे जब वह सामान लेकर लौट रहा था तो उसने देखा कि शुभम उर्फ बिल्ला और दो अन्य लड़के पार्क में उसके भाई के साथ मारपीट कर रहे थे। अपने भाई को बचाने के लिए बबलू पार्क की ओर जा ही रहा था कि इतने में दो लड़कों ने उसके भाई को पकड़ा और शुभम ने राजकुमार के पेट में चाकू घोंप दिया। राजकुमार के शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हो गए। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। बबलू अपने भाई को मोहाली के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गया जहां से उसे फर्स्ट ऐड देकर पीजीआई रेफर कर दिया गया। उसने पुलिस को बताया कि पीजीआई से उसके भाई का इलाज चल रहा है। बबलू की शिकायत पर सेक्टर-39 थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से दो की जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया।