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Chandigarh News: सबूतों के अभाव में पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में दो आरोपी बरी

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चंडीगढ़। पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में जिला अदालत ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल एक गैंग के दो सदस्यों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। आरोपियों की पहचान फिरोजपुर के रहने वाले दिलदीप सिंह उर्फ लाली (30) और शिवा (23) के तौर पर हुई है। सेक्टर-26 थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ जनवरी 2023 में मामले के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह की शिकायत पर आईपीसी की धारा 307, 353, 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27, 54, 59 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। आरोपियों पर पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप था, लेकिन पुलिस इन पर लगे आरोपों को अदालत में साबित नहीं कर पाई। वहीं, पुलिस गवाहों के बयानों में मतभेद रहा, जिसके चलते अदालत ने दोनों को बरी कर दिया।
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क्या था मामला
सेक्टर-26 थाना पुलिस के इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह पुलिस पार्टी के साथ 12 जनवरी 2023 को एरिया में गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल साजन माली और गगन जज गैंग ऑफ फिरोजपुर के दो गैंगस्टर हथियार सहित गाड़ी छीनने के इरादे से घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस के ऑपरेशन सेल की टीम इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह की अगुवाई में मौके पर पहुंची। जब पुलिस किशनगढ़ टी प्वाइंट पर पहुंची तो सामने से आ रहे दो युवकों में से एक ने पिस्टल निकाल पुलिस पर फायरिंग कर दी। आरोपियों ने दूसरा राउंड फायर किया, लेकिन इस बीच उनकी पिस्टल लॉक हो गई। पुलिस ने घेरकर दोनों को दबोच लिया। पुलिस ने दिलदीप से 32 बोर की एक पिस्टल और चार कारतूस जबकि शिवा से एक देसी पिस्टल और दो कारतूस बरामद किए। मामले में सेक्टर-26 थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में पता चला कि दिलदीप पर हत्या के दो मामले दर्ज हैं। वहीं, आरोपी शिवा पर भी हत्या के प्रयास का एक मामला दर्ज है।
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