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Chandigarh News: सवा दो लाख में खरीदी टीवी की वारंटी पीरियड में नहीं हुई मरम्मत, आयोग ने लगाया हर्जाना

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चंडीगढ़। सवा दो लाख में 15 साल सर्विस के साथ खरीदा गया एलईडी टीवी आठ साल में ही खराब होने और मरम्मत न हो पाने पर उपभोक्ता आयोग ने कंपनी और उसके सर्विस सेंटर को सेवा में कोताही बरतने का दोषी मानते हुए पांच हजार का हर्जाना लगाया है। साथ ही आयोग ने शिकायतकर्ता को 22,500 रुपये लौटाने और 5000 रुपये केस खर्च के तौर पर अदा करने के आदेश दिए हैं। मामले में आरोपी पक्ष की ओर से पेश होकर जवाब न दिए जाने के चलते आयोग ने केस को एक्स पार्टी घोषित करते हुए याचिकाकर्ता ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया है।
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सेक्टर-34 के रहने वाले राजेश अरोड़ा ने सोनी कंपनी और उसके चंडीगढ़ के सेक्टर-34 स्थित सर्विस सेंटर के खिलाफ उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में याचिका दायर की थी। पीड़ित ग्राहक ने याचिका में बताया कि उसने 2 लाख 25 हजार रुपये का भुगतान करते हुए 2014 में सोनी कंपनी का एलईडी टीवी खरीदा था। शिकायतकर्ता के मुताबिक टीवी खरीदते वक्त कंपनी की ओर से 15 सालों तक उचित सेवा प्रदान करने की बात कही थी, लेकिन सितंबर 2022 में टीवी खराब हो गया। इसकी मरम्मत कराने के लिए उसने कंपनी सर्विस सेंटर को शिकायत दी थी। कंपनी की ओर से घर आए इंजीनियर ने उनसे 684 रुपये का शुल्क लिया। बाद में कहा गया कि टीवी की मरम्मत नहीं कर सकते हैं। कंपनी से सूचना प्राप्त हुई कि टीवी के बोर्ड की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं। हालांकि कंपनी की तरफ से हर बार यही तर्क दिया गया कि टीवी ठीक करेंगे या इसे बदल देंगे। बावजूद कंपनी ने आज तक न तो टीवी ठीक किया और न ही इसे बदला। जिसे लेकर ग्राहक की ओर से आयोग में याचिका दायर की गई थी।
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