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Chandigarh News: ऑनलाइन टीवी ऑर्डर करने के बाद हुआ कैंसिल, देना होगा हर्जाना

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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के वकील के बेटे वैभव शर्मा ने अमेजन से एक टीवी ऑर्डर किया था। टीवी के लिए 1,17,999 रुपये का भुगतान किया था। इसके बावजूद अमेजन ने बिना किसी कारण ऑर्डर कैंसिल कर दिया। इस पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अमेजन और अमेजन सेलर हैप्पी कार्ट को सेवा में कोताही का दोषी मानते हुए शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए 15 हजार हर्जाना, 10 हजार मुकदमा खर्च और 25 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करवाने का आदेश दिया है।
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चंडीगढ़ निवासी शिकायतकर्ता वैभव शर्मा ने आयोग को बताया कि उन्होंने 22 जनवरी 2021 को अमेजन बेवसाइट से एक टीवी ऑर्डर किया था। टीवी की कुल कीमत 3,79,990 रुपये थी, लेकिन वेबसाइट पर डिस्काउंट ऑफर के चलते टीवी 1,17,999 रुपये में मिल रहा था। शिकायतकर्ता ने उसी दिन क्रेडिट कार्ड से टीवी के लिए पूरी पेमेंट 1,17,999 रुपये का भुगतान कर आर्डर बुक किया था। उन्हें टीवी की डिलीवरी 28 से 30 जनवरी 2021 तक मिलनी थी लेकिन उसी दिन अमेजन की तरफ से शिकायतकर्ता को एक ईमेल भेजा गया, जिसे देख वह हैरान रह गए। दरअसल, अमेजन ने शिकायतकर्ता का ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अमेजन ने बिना कोई कारण बताए उनका आर्डर रद्द कर दिया। इसके बाद अमेजन और अमेजन सेलर हैप्पी कार्ट के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को शिकायत दी थी। शिकायत का जवाब देते हुए अमेजन की तरफ से कहा गया कि कुछ त्रुटियों की वजह से शिकायतकर्ता का ऑर्डर कैंसिल किया गया था। ऑर्डर कैंसिल किए जाने के तुरंत बाद शिकायतकर्ता के 1,17,999 रुपये उनके क्रेडिट कार्ड में वापस किए गए थे। वहीं, शिकायतकर्ता ने कभी भी अमेजन के ग्राहक सेवा टीम से संपर्क नहीं किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने शिकायतकर्ता के हक में फैसला सुनाया।
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