पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के संस्थापक बाबा रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण समेत सात लोगों को डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) चंडीगढ़ ने नोटिस जारी किया है। ट्रिब्यूनल ने रामदेव के अलावा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला वजीरपुर नई दिल्ली, पंजाब नेशनल बैंक पालिका ब्रांच, नई दिल्ली, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पुष्पांजलि नई दिल्ली के डायरेक्टर, इंटरनेशनल ट्रेडर नई दिल्ली और साकेत अग्रवाल पीतमपुरा दिल्ली को 6 अक्तूबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मामले में शिकायतकर्ता सोनीपत की आरएच एग्रो राइस मिल है। ट्रिब्यूनल में दायर शिकायत में कहा गया है कि राइस मिल के लिए कंपनी ने एसबीआई, एसबीओपी और पीएनबी से लोन लिया था। लोन न चुका पाने पर मेन बैंक एसबीआई ने उनकी प्रापर्टी पर कब्जा (पजेशन) लिया था। इस पर बैंक और राइस मिल में प्रापर्टी की बिक्री कर लोन चुकाने पर सहमति बनी थी। बैंक ने कंपनी को ही इसके लिए कस्टमर तलाशने की बात मंजूर की थी।