चंडीगढ़। नए साल और क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए सिंगापुर के बुक टूर पैकेज में तय तारीख को उड़ानें और होटल उपलब्ध न होने का बहाना बनाने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ट्रेवल एजेंसी एएम ट्रेवल्स पर 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही ट्रेवल एजेंसी को शिकायतकर्ता की ओर से दिए गए 2.97 लाख रुपये नौ प्रतिशत की ब्याज दर के साथ लौटाने का आदेश दिया। दिल्ली निवासी शुभम अबरोल, उनकी पत्नी स्वाति अबरोल, स्वेता बजाज और उनके बेटे हरशम बजाज ने सेक्टर-9 स्थित ट्रेवल एजेंसी एएम ट्रेवल्स के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को शिकायत दी थी। शिकायत में शिकायतकर्ताओं ने बताया कि वे सभी सिंगापुर में क्रिसमस और नया साल मनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एएम ट्रेवल्स से 25 दिसंबर 2018 के लिए सिंगापुर की फ्लाइट बुक करने का अनुरोध करते हुए 3,27,500 रुपये का भुगतान किया था। शिकायतकर्ताओं ने एएम ट्रेवल्स को 25 के बजाय 26 दिसंबर 2018 से दो जनवरी 2019 तक फ्लाइट और होटल बुक करने के लिए कहा था लेकिन ट्रेवल एजेंसी यात्रा की व्यवस्था करने में विफल रही। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ट्रेवल एजेंसी ने झूठ बोला कि 26 व 27 दिसंबर 2018 तक सिंगापुर की उड़ानें और होटल उपलब्ध नहीं हैं।
इस पर शिकायतकर्ताओं के पास रुपये वापस लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा। ट्रेवल एजेंसी ने शिकायतकर्ता शुभम को 29 दिसंबर 2018 को सूचित किया कि राशि रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सात से 10 दिन में उन्हें पूरी राशि का भुगतान कर दिया जाएगा लेकिन उन्हें केवल 30100 रुपये ही वापस किए गए। शेष दो लाख 97 हजार 400 रुपये की रकम आज तक नहीं लौटाई गई।