रिफंड के लिए यात्रा की तिथि से दस दिन के भीतर प्रक्रिया करनी होगी। स्क्रीनिंग के दौरान यात्री में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो उसे यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रियों को प्लेटफार्म और ट्रेन के अंदर सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। कोई भी तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कोई भी अनारक्षित टिकट जारी नहीं किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची के टिकट धारकों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अग्रिम आरक्षण की अवधि अधिकतम तीस दिनों की होगी। इसके अलावा कई और नियम रेलवे ने लागू किए हैं। स्टेशनों पर आरक्षित टिकट के अलावा दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा।