होशियारपुर। जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने माइनिंग सामग्री ले जाने वाले टिप्परों और ट्रकों की आवाजाही पर सख्त आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश दिए गए हैं। इसके अनुसार, जैजों से माहिलपुर रोड और नंगल से गढ़शंकर रोड पर माइनिंग सामग्री ले जाने वाले टिप्पर/ट्रक केवल रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ही चल सकेंगे। दिन के समय इन सड़कों पर इन वाहनों की आवाजाही पर 20 मार्च 2026 तक प्रतिबंध रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित विभागों को आदेशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पंचायत विभाग को स्वयंसेवकों की ओर से ठिकरी पहरा लगाने का निर्देश दिया गया है, जबकि ट्रैफिक पुलिस को ओवरस्पीडिंग की जांच करने के लिए कहा गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और जिला माइनिंग अधिकारी को ओवरलोडिंग और अंतरराज्यीय चेक पोस्टों पर निगरानी सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। सामाजिक संगठनों ने इन आदेशों का स्वागत किया है। ऑल इंडिया जट्ट महासभा के जनरल सेक्रेटरी अजायब सिंह बोपाराय ने इसे सराहनीय कदम बताया और प्रशासन से इन आदेशों को स्थायी रूप से लागू करने की अपील की। संवाद