शराब पीकर ऑटो चलाने वाले को पहली बार ऐसी सजा दी गई कि लोग हैरान रह गए। यही नहीं, जज ने मामले में कड़ी टिप्पणी भी की। मामला चंडीगढ़ का है। यहां जिला अदालत ने शराब पीकर ऑटो चलाने के दोषी दलीप कुमार (45) को तीन दिन की सजा सुनाई है।
एफआईआर के मुताबिक, आरोपी पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को दो मई को इंडस्ट्रियल एरिया 29/30 की लाइट प्वाइंट से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय आरोपी नशे में धुत था।
जज अभिषेक फुटेला की कोर्ट ने यह सजा सुनाई। जज ने कहा कि ड्राइवर ने ऑटो पलटा दिया था। गनीमत रही कि उसमें कोई सवारी नहीं थी, वरना कई लोगों की जान चली जाती। बता दें कि तीन साल से कम सजा होने पर जमानत का प्रावधान है, लेकिन दलीप ने यह कदम नहीं उठाया।