चंडीगढ़। जिला अदालत ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ने और एक व्यक्ति से मारपीट के सात साल पुराने मामले में आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। दरअसल, शिकायतकर्ता ही अदालत में गवाही देने नहीं पहुंचा। बरी होने वालों में राजीव कुमार, गगनदीप और शैरी शामिल हैं।
वर्ष 2016 में सेक्टर-11 थाने में सेक्टर-24 निवासी ने कमलजीत ने मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि वारदात की रात करीब 11 बजे कुछ आरोपी हाथों में हथियार लेकर घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे। उन्होंने बाहर आकर देखा तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। मामले में सेक्टर-11 थाना पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 342, 427 और 506 के तहत केस दर्ज किया था। इनमें से एक आरोपी संदीप उर्फ मेडी की बाद में हत्या हो गई जबकि एक आरोपी ओमवीर भगोड़ा है।