चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने आबकारी नीति 2024-25 में संशोधन किया है। इसके तहत यदि किसी गांव की आबादी पांच हजार तक है तो केवल एक उप विक्रेता की अनुमति दी जाएगी। वहीं, यदि किसी गांव की जनसंख्या पांच हजार से अधिक है तो दो उप विक्रेता की अनुमति दी जाएगी। आबकारी विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक संशोधन होने से पिछले वर्ष की नीति की तुलना में 128 उप विक्रेताओं में कमी आने की उम्मीद है।